दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में भीड़-भाड़ वाली जेलों में कोरोना वायरस फैलने से कैसे रोका जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि जिन कैदियों को किसी मामले में 7 साल या उससे कम की सजा दी गई है और वह जेल में बंद हैं तो उन्हें पेरोल या अंतरिम जमानत दी जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए सुनाया है ताकि जेलों में भीड़-भाड़ को कम किया जा सके. सु्प्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए. यह कमेटी ही तय करेगी कि किन कैदियों को पेरोल दी जा सकती है और किसे नहीं. इस कमेटी में कानून सचिव और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन भी होंगे.
आपको बताते चले कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सेंट्रल जेल में बंद कैदी भी परेशान हो गए थे. जेल प्रशासन ने भी इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी. इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें ये फैसला किया गया कि कुछ कैदियों को पेरोल दी जाएगी.