पटना: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को सोमवार को बड़ा झटका देते हुए, वंचित वर्ग के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सितंबर में विस्तृत सुनवाई करेगा।

बिहार सरकार ने एससी/एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया था। इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी थी।

बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक हटाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है और सितंबर में इस पर विस्तृत सुनवाई होगी।