मुंबई : सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया। जस्टिस एसजे शर्मा ने फैसला सुनाने क बाद कहा कि मैं इस मामले में असहाय हूं। हमें इस बात का दुख है कि तीन लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोर्ट ने सोहराबुद्दीन को गोली लगने की बात स्वीकारी, लेकिन इसके सबूत नहीं मिले हैं। यही कारण है कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार एवं जांच एजेंसियों द्वारा इस केस पर मेहनत की गई है, केस में 210 गवाह की पेशी की गई। लेकिन सीबीआई इस बात को सिद्ध ही नहीं कर पाई कि पुलीसवालों ने सोहराबुद्दीन को हैदराबाद से अगवा किया था। इसके कोई सुबूत नहीं मिले हैं। सोहराबुद्दीन की हत्या के किसी तरह के सबूत नहीं मिल पाये हैं। इसलिए आरोपियों को बरी किया गया है।