दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार के दिन कई मुद्दों पर सुनवाई होने जा रही है जैसे कि:
खाप पंचायत की मनमानी पर सुनवाई
जिन मुद्दों पर कोर्ट सुनवाई करेगा उनमें खाप पंचायत भी है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर दो वयस्क आपस में शादी करते है तो कोई तीसरा उसमें दखल नहीं दे सकता. चाहे व्यक्ति हो या फिर कोई समूह।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ कहानी लिखने नहीं बैठे हैं और न ही इसलिए कि शादी किस तरह से हो रही है. कोर्ट ने कहा था कि विवाह पर विवाद हो सकता है लेकिन विवाह करने से कोई रोक नहीं सकता. विवाह संपन्न हो जाने पर उसे नकारा नहीं जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत के वकील को कहा था कि आखिर आप कौन होते है दो वयस्कों की शादी में दखल देने वाले. कानून यहाँ है वो, अपने हिसाब से काम करेगा।
यूनिटेक के प्रमोटर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई
देश की सबसे बड़ी अदालत में यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा को पिछली सुनवाई में अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा को दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक 750 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था. पूरी रकम अब तक जमा नहीं की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि था कि अगर पैसा तय वक़्त पर जमा हो जाता है तभी वो जमानत के लिए गुहार लगा सकते है.
जज बीएच लोया केस में सुनवाई
सीबीआई के स्पेशल जज बीएच लोया की संदिग्ध हालत में हुई मौत की स्वतंत्र जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार ने SIT गठित कर फिर से जांच कराने के प्रस्ताव का विरोध किया. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट और पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये याचिका न्यायपालिका को सेकेंडलाइज करने के लिए दाखिल की गई है।
उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है. सिर्फ इसलिए कि जिस मुकदमे को जज लोया सुन रहे थे उसमें एक मुलजिम अब देश में सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रेस कांफ्रेंस की जा रही है. अमित शाह को आपराधिक मामले में आरोपमुक्त करने को इस मौत से लिंक किया जा रहा है. उनकी मौत के पीछे कोई रहस्य नहीं है. लिहाजा इसकी आगे जांच की कोई जरूरत नहीं।
ऑनलाइन लव जिहाद के वीडियो पर रोक या नहीं
सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या ऑनलाइन लव जिहाद से संबंधित जो वीडियो अपलोडेड है उन पर रोक लगाई जाए या नहीं. वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दे कि वो ऑनलाइन लव जिहाद से संबंधित वीडियो के सर्कुलेशन पर रोक लगाए. ऐसे वीडियो की वजह से दो समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ता है. ऐसे में इस तरह के वीडियो जो सोशल साइट पर, या वेबसाइट पर है उसपर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए.
इंद्रा जयसिंह ने ये याचिका पिछले साल दिसम्बर में राजस्थान में हुई घटना की पीड़ित गुलबहार की तरफ से दाखिल की है. पिछले साल 6 दिसंबर को गुलबहार के शौहर मोहम्मद अफराजूल को कुछ लोगों ने मार कर जला दिया था. उसके बाद इस घटना के वीडियो भी बना लिए थे. इस मामले में इंद्रा जयसिंह ने जांच की मांग भी की है।
क्रिकेट में मैच फिक्सिंग
सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर भी सुनवाई करेगा जिसमें आरोप लगाते हुए कहा गया है कि सभी क्रिकेट मैच फिक्स होते हैं. लिहाजा इसमें SIT गठित कर इन आरोपों की जांच होनी चाहिए. याचिकाकर्ता अतुल कुमार का कहना है कि दुनिया भर में जो मैच होते हैं वो सभी फिक्स होते हैं. तभी इसकी आड़ में एक बड़ा रैकेट चलाया जाता है।
कावेरी जल विवाद मामले में फैसला
सुप्रीम कोर्ट कावेरी नदी जल विवाद मामले में फैसला सुनाएगा. इससे पहले 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की ओर से कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के 2007 के फैसले के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि फैसला घोषित करने के बाद केंद्र को इन राज्यों और पुडुचेरी के बीच जल बंटवारे को लेकर फैसला लागू करवाने के लिए योजना तैयार करनी होगी।
कावेरी मुद्दे पर 2007 में निर्णय आने पर तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुनवाई के दौरान कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 1924 में ब्रिटिशकालीन मद्रास प्रांत और मैसूर रियासत के बीच हुए समझौते को मौजूदा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल बंटवारा विवाद में आधार नहीं बनाया जा सकता।