ज्वलंत डेस्क: देश बदल रहा है, सोच बदल रही है और साथ ही साथ कागजात भी बदल रहे है. जी है कुछ समय पहले ही सरकार ने ट्रैफिक नियमों में भारी बदलाव कर आम जनता को मुसीबत में ला खड़ा किया. किसी तरह अघोषित मंदी में गुजर बसर कर रही जनता भारी भरकम चालान से त्राहिमाम थी ही साथ ही अब गाड़ी सवारों के लिए 1 अक्टूबर से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बदलने का कष्ट झेलना पड़ेगा.
केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव करने जा रही है. नए नियम पूरे देश में 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे. इसके बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा. नए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी दोनों का रूप-रंग बदल जाएगा.
अभी तक हर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का फॉर्मेट अलग-अलग होता है. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के नियम भी अलग-अलग तरीके से दर्ज होते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. पूरे देश में एक जैसा लाइसेंस और आरसी होंगे. मतलब अब हर राज्य में डीएल और आरसी का रंग एक जैसा होगा.
सरकार ने कुछ समय पहले ही इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था. नोटिफिकेशन के मुताबिक, डीएल और आरसी में जानकारियां एक जैसी और एक ही जगह पर होंगी.
नए नियम के बाद नए ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे. इससे पिछला रिकॉर्ड छिपाया नहीं जा सकेगा. क्यूआर कोड से केंद्रीय डेटा बेस से ड्राइवर और व्हीकल की पहले से सारे रिकॉर्ड एक जगह पढ़ा जा सकेगा.